MPYC चीफ विक्रांत भूरिया को मिली जमानत, कोर्ट ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देकर पुलिस को फटकारा

न्यायालय ने भोपाल जीआरपी को भूरिया की गिरफ्तारी के लिए जमकर फटकार भी लगाई है। साथ ही पुलिस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

Updated: Mar 26, 2023, 10:29 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने भूरिया की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायालय ने भोपाल जीआरपी को भूरिया की गिरफ्तारी के लिए जमकर फटकार भी लगाई है। साथ ही पुलिस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

कोर्ट से बाहर आने के बाद डॉ विक्रांत भूरिया ने कहा कि जो गिरफ्तारी की गई थी, वह बिल्कुल भी न्याय के दायरे में नहीं आती है। हमारा मकसद एकदम साफ था कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। हमने न किसी तरह का वकील किया, न ही हमने जमानत का आवेदन दिया। उसके बाद भी कोर्ट ने न्याय करते हुए स्वयं ही यह निर्णय दिया कि यह गिरफ्तारी न्याय संगत नहीं थी, बल्की असवैंधानिक थी और आपको बिना शर्तों के, बिना मुचलके के रिहा किया जाता है।

यह भी पढ़ें: PM ने संसद में मेरे शहीद पिता का अपमान किया, उन्हें जेल क्यों नहीं हुई: प्रियंका गांधी ने राजघाट से भरी हुंकार

भूरिया के मुताबिक भोपाल जीआरपी के लिए कोर्ट ने कहा कि आपने जो निर्णय किया है, यह पूरी तरह गलत है। आगे से कभी इस तरह से किसी की गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। यह पूछने पर कि क्या पुलिस के खिलाफ असंवैधानिक गिरफ्तारी करने पर कोर्ट में परिवाद लगाएंगे? इस पर भूरिया ने कहा कि इसमें मैं पुलिस की गलती नहीं मानता। सीएम शिवराज सिंह ने पुलिस का दुरुपयोग कर युवाओं, आदिवासियों की बात को दबाने का प्रयास किया है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं के इशारे पर यह कदम उठाया था।

बता दें कि विक्रांत भूरिया के अलावा इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता गोपिल कातवाल को भी पीसीसी के सामने से गिरफ्तार किया था। उसने ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया है। उनके हाथ में चोट लगी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल क्यों नहीं कराए? इस पर पुलिस चुप रही है। कोर्ट ने इस मामले पर भी काफी नाराजगी जताई।

दरअसल, भूरिया ने दो दिन पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया था। साथ ही कई कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए थे। इसी मामले भोपाल पुलिस ने विक्रांत भूरिया को झाबुआ से गिरफ्तार किया था। हालांकि, कोर्ट ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते हुए भूरिया को जमानत पर रिहा कर दिया।