MP के हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज, मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला
मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में अब नियमों के विरुद्ध खुले में संचालित मांस या अंडे की दुकानों पर सख्ती की जाएगी।
भोपाल। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम डॉ मोहन यादव एक्शन मोड़ में नजर आ रहे हैं। यादव ने बुधवार को कैबिनेट की पहली बैठक की। जिसमें सभी जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने समेत कई बड़े निर्णय लिए गए। साथ ही खुले के मांस और अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, 'हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा। जहां सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। ये प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाने जाएंगे।' उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अब स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डीजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा।'
मंत्रालय में प्रेस के मित्रों को संबोधन https://t.co/e8jus8mbZk
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 13, 2023
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में खुले में मांस अथवा अंडे की दुकान पर सख्ती बरती जाएगी। राज्य में अब नियमों के तहत ही व्यवसाय किया जा सकेगा। नियमों के खिलाफ खुले में संचालित मांस अथवा अंडे की दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आदतन अपराधियों पर सख्ती होगी। आदतन अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी। तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है।
इससे पहले डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना पहला आदेश जारी किया था। गृह विभाग से जारी इस आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाए जाते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।