संसद भवन को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, MP के पूर्व विधायक को दिल्ली कोर्ट ने दोषी ठहराया

मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने साल 2022 में संसद को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अब इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है।

Updated: Feb 21, 2025, 09:42 AM IST

बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट की लांजी सीट से पूर्व विधायक किशोर समरीते ने साल 2022 में संसद को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अब कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी करार कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने IPC की धारा 506 के तहत दोषी पाया है। इसमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। राऊज एवन्यू कोर्ट में पूर्व विधायक किशोर समरीते की सजा पर 27 फरवरी को बहस होगी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय को कथित तौर पर भेजे गए पार्सल में मिले पदार्थ की जांच की गई, इसमें पता चला कि विस्फोट करने की उनकी क्षमता के मामले में यह हानिरहित है। 18 फरवरी के अपने फैसले में कहा कि हालांकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (ए) (विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से जीवन को खतरे में डालना) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी(1) (बी) (विस्फोटक पदार्थ का निर्माण, आयात या निर्यात) के तहत आरोप साबित नहीं हुए, फिर भी यह तय हो गया कि आरोपी ने पत्र भेजा था, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वह संसद को उड़ा देगा।

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स का प्रदर्शन आज से शुरू, 25 फरवरी से चरमरा सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं

समरीते ने 16 सितंबर, 2022 को राज्यसभा अधिकारी को कुछ मांगों और एक संदिग्ध पदार्थ वाला धमकी भरा पत्र भेजा था। इसमें धमकी दी थी कि अगर उनकी 70 मांगें नहीं मानी गईं, तो 30 सितंबर को संसद भवन को उड़ा देंगे। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं निकलने पर स्पीकर को पत्र लिखकर धमकी दी थी। वहीं कोर्ट ने समरीते को विस्फोटक रखने और जीवन को खतरे में डालने के आरोपों से बरी कर दिया है। बता दें कि समरीते पहले सपा पार्टी से लांजी के विधायक थे, बाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए।