RTI में सवाल पूछने की सुविधा ऑनलाइन क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सूचना आयोग से मांगा जवाब

जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य सूचना आयुक्त को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आरटीआई में ऑनलाइन सवाल पूछने की सुविधा क्यों नहीं है।

Updated: Nov 03, 2022, 12:11 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आम नागरिकों को अभी तक RTI में सवाल पूछने की ऑनलाइन सुविधा न मिलने पर नाराजगी जताई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य सूचना आयुक्त को नोटिस जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पूछा है कि आरटीआई में ऑनलाइन सवाल पूछने की सुविधा क्यों नहीं है?

दरअसल, मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में यह राहत चाही गई है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आरटीआई आवेदन और अपीलों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए।

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गुरूवार को चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिका में प्रस्तुत किए गए बिंदुओं और मांग पर कोर्ट ने गौर किया। अदालत ने भी आश्चर्य जताया कि केंद्र सरकार की तरह राज्य में RTI की जानकारी हासिल करने ऑनलाइन व्यवस्था क्यों नहीं है। 

याचिकाकर्ता की ओर से भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)a में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुक्रम में भारत के नागरिकों को संसद द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार से सवाल पूछने संबंधी हक़ का हवाला दिया गया। इसपर न्यायालय ने राज्य सरकार और सूचना आयोग को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।