गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को दिल्ली HC ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को हिरासत में लेने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद थे

Updated: Apr 09, 2024, 04:54 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगने के बाद अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वार्णकांता शर्मा ने कहा कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए काफी ठोस आधार मौजूद थे। ईडी के पास जो सबूत थे उससे यह पता चलता है कि केजरीवाल साजिश में शामिल थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तारी की दलील को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर चुनाव की घोषणा से पहले गिरफ्तारी हुई होती तो आज कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे रहे होते? हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून से चलती है सियासी दबाव से नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका गिरफ्तारी के विरोध में लगाई गई है, जमानत के लिए नहीं। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की हिरासत में हैं। फिलहाल उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल के अलावा इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद हैं।

वहीं संजय सिंह को हाल ही में जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की ज़मानत का विरोध तक नहीं किया था। जिसके बाद कोर्ट ने मामला का ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि इस मामले पर संजय सिंह को कुछ भी बोलने से मनाही भी कर दी गई।

संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। जबकि मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किए गए थे। वहीं सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।