BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को मिली ज़मानत, दो लाख के मुचलके पर होंगे रिहा

पार्थो दासगुप्ता पर बार्क का सीईओ रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करने और रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी के साथ सांठगांठ कर टीआरपी में छेड़छाड़ करने का आरोप है

Updated: Mar 02, 2021, 09:08 AM IST

Photo Courtesy : Live Law
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मुंबई। टीआरपी घोटाले से जुड़े मामले में जेल की हवा खा रहे बार्क (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को आज ज़मानत मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज पिछले दो महीनों से कैद पार्थो दासगुप्ता की ज़मानत याचिका पर मुहर लगा दी। पीडी नाइक की एकल पीठ ने आज दासगुप्ता को दो लाख के मुचलके पर ज़मानत दे दी। दासगुप्ता के वकील ने ज़मानत राशि जमा करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया। 

हालांकि कोर्ट ने दासगुप्ता को सशर्त ज़मानत दी है। कोर्ट की शर्तों में एक शर्त यह है कि बगैर अदालत की अनुमति के दासगुप्ता देश के बाहर नहीं जाएंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने दासगुप्ता को अपना पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराएंगे। कोर्ट ने दासगुप्ता को ज़मानत देते हुए यह भी फरमान सुनाया कि रिहाई के पहले 6 महीने की अवधि के दौरान महीने के हर पहले शनिवार को दासगुप्ता को पुलिस के सामने हाज़िरी लगानी होगी। 6 महीनों के बाद हर तीन महीने में दासगुप्ता को पुलिस के सामने पेश होना होगा।  

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की जांच के दौरान जब कभी भी दासगुप्ता की ज़रूरत पड़ेगी, बार्क के सीईओ को हाज़िर होना पड़ेगा। कोर्ट ने दासगुप्ता को इस बात के लिए भी पहले ही चेता दिया है कि दासगुप्ता जेल से बाहर होने का फायदा उठाते हुए सबूतों और गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 

दास गुप्ता को टीआरपी स्कैम के मामले में 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दासगुप्ता ने सत्र न्यायालय में ज़मानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी बीच अर्णब गोस्वामी और दासगुप्ता के चैट लीक होने के बाद दासगुप्ता की तबियत अचानक बिगड़ गई थी। दासगुप्ता को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दासगुप्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत याचिका पर सुनवाई करने की गुहार लगाई थी।