Hathras Case Update: हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा CBI जांच की निगरानी

पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा पर नज़र भी रखेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश नहीं, इसका फैसला भी हाईकोर्ट करेगा

Updated: Oct 27, 2020, 09:56 PM IST

Photo Courtesy: One India
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नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप-मर्डर केस की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में CBI जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नज़र रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाथरेस कांड की जांच के मामले में CBI सीधे हाईकोर्ट को रिपोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह फैसला भी हाईकोर्ट को ही करना है कि केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रान्सफर किया जाए या नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की थी कि इस मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए।

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की बेंच ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि वहां इस मामले में बाधा डाली जा रही है।

हाथरस में दलित समुदाय की एक युवती की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हाथरस की पुलिस ने परिवार की रजामंदी के बिना ही युवती के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। साथ ही पुलिस पीड़िता के परिवार की शिकायत के विपरीत, यह दावा भी करती रही कि युवती के साथ बलात्कार नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, पीड़िता परिवार ने घर में बंद करके रखे जाने का आरोप भी लगाया था। मीडिया को भी लंबे समय तक पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा था। अपने इस रवैये की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस इस केस को लेकर सवालों के घेरे में है।