न्यूज चैनलों के खिलाफ सख्त सरकार, खराब भाषा और भड़काऊ कंटेंट को लेकर एडवाइजरी जारी

केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों को किसी भी तरह के उकसावे वाली सामग्री नहीं चलाने की दी नसीहत, रूस-यूक्रेन युद्ध, उत्तर-पश्चिम दिल्ली की घटनाओं की कवरेज और डिबेट की भाषा पर आपत्ति जताई

Updated: Apr 23, 2022, 10:27 AM IST

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को न्यूज चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सरकार ने चैनलों से किसी भी तरह के उकसावे वाली सामग्री नहीं चलाने की हिदायत दी है। साथ ही मंत्रालय ने रूस-यूक्रेन युद्ध, उत्तर-पश्चिम दिल्ली की घटनाओं की कवरेज और डिबेट की भाषा पर आपत्ति जाहिर की है। 

केंद्र ने कहा कि सख्ती से केबल टेलिविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन एक्ट) 1995 के निर्देशों का पालन करें। सरकार ने साफ कहा कि आदेश का पालन ने करने पर चैनल को प्रतिबंधित कर सकती है। एडवाइजरी में बताया गया है कि टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 धारा 20 केंद्र को सशक्त बनाती है कि वो टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कदम उठा सकती है। एडवाइजरी में जिक्र किया गया है कि अगर कोई कार्यक्रम तय निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें: पिछड़ों के मुक़ाबले ज़्यादा जीते हैं सवर्ण जाति के लोग, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जहांगीरपुरी की घटना और इस बीच हुए अलग अलग डिबेट शो पर आपत्ति जताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दोहराया कि इस बीच अलग अलग मुद्दों पर टीवी चैनलो में अप्रमाणिक,भटकाने वाला सनसनीखेज और सामाजिक परिवेश में अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा हो गई थी। इसके एक हफ्ते बाद ही सरकार की तरफ से यह नोट जारी किया गया है।

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध से संबंधित झूठे दावे किए गए और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को झूठा कोट किया गया। ऐसी हेडलाइन दी गयी जिसका खबर से कोई लेना देना नहीं था और दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए पत्रकार और न्यूज एंकर ने मनपसंद, मनगढ़ंत चीजें पेश की। जो वीडियो वेरिफाइड नहीं है उसे दिखाया गया।