एयरलाइन कंपनी Indigo को झटका, दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से रोकने पर DGCA ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना

Indigo स्टाफ द्वारा दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से इनकार करने पर लोगों ने उनकी काफी आलोचना की थी, जिसके बाद DGCA ने मामले की जांच शुरू की

Updated: May 28, 2022, 12:36 PM IST

नई दिल्ली। DGCA ने विमानन कंपनी Indigo पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसके ग्राउंड स्टाफ ने रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को हैदराबाद की फ्लाइट पर चढ़ने से रोका था। इस घटना के बाद बच्चे के माता-पिता ने भी उड़ान में सवार नहीं होने का निर्णय किया था। DGCA ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शनिवार को कंपनी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोका है।

डीजीसीए ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि, 'सात मई को रांची हवाई अड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई।' दरअसल, इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने सात मई को एक दिव्यांग बच्चे को रांची हवाईअड्डे पर विमान में चढ़ने से रोक दिया था। इंडिगो ने इसका कारण बताया था कि बच्चा विमान में यात्रा करने से घबरा रहा था।

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इस घटना के सामने आने के बाद डीजीसीए ने मामले में जांच करने के निर्देश दिए थे। डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। DGCA ने शनिवार को जारी अपने बयान में कहा कि, 'विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की जरूरत होती है, लेकिन एयरलाइन कर्मचारी इस मौके पर फेल रहे और इस प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के पालन में चूक हुई। ऐसे में इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।'

बता दें कि 8 मई को मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इसे संज्ञान में लिया था। उन्होंने तब एक ट्वीट में लिखा था, 'किसी के भी साथ इस तरह के व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी इंसान को इससे नहीं गुजरना चाहिए। मैं खुद मामले की जांच कर रहा हूं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।' सिंधिया के सख्त तेवर के बाद एयरलाइन को मांफी भी मांगनी पड़ी थी।