UK कोर्ट में भारत की बड़ी जीत, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मिली मंजूरी, मुंबई का आर्थर जेल होगा नया ठिकाना

पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14000 करोड़ रुपए लेकर फरार हीरा कारोबारी को लंदन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, यूके कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है

Updated: Feb 25, 2021, 12:57 PM IST

Photo Courtesy: Deccan Herald
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लंदन। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी केस में आज भारत की बड़ी जीत हुई है। पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14 हजार करोड़ रुपए लेकर फरार चल रहे नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मोदी के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। इसी के साथ जल्द ही अब नीरव मोदी का नया ठिकाना मुंबई के आर्थर रोड जेल होगा। कोर्ट ने आर्थर रॉड जेल को नीरव के लिए उपयुक्त बताया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत भेजने के फैसले पर मुहर लगाते हुए अपने आदेश में भारतीय न्यायपालिका को निष्पक्ष बताया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत में नीरव को न्याय मिलेगा। नीरव मोदी ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे भारत न भेजा जाए क्योंकि उसे वहां न्याय नहीं मिलेगा साथ ही उसने अपनी जान को भी खतरा बताया था। नीरव ने आरोप लगाया था कि भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उसके खिलाफ मामले को प्रभावित करने का प्रयास किया।

यूके की कोर्ट ने इस बात को भी खारिज किया है कि नीरव मोदी की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य प्रत्यर्पण के लिहाज से फिट नहीं है। दरअसल, भगोड़े मोदी के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसे लंदन में ही रहने दिया है। इसपर यूके के जज सैम्युल गुजी ने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, कोर्ट में तो उसे कोई परेशानी नहीं आई। अदालत ने यह भी माना है कि नीरव मोदी ने गवाहों और सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी।

कोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि मोदी को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाए, जहां उसके लिए पर्याप्त चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। साथ ही उसे साफ भोजन, साफ पानी, साफ टॉयलेट और बिस्तर की सुविधा दी जाए। भारत सरकार ने बैरक नंबर 12 की एक अपडेटेड वीडियो रेकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की थी, ताकि यह साबित हो सके कि जेल में प्राकृतिक रोशनी के साथ ही सेल हवादार हो और सभी मानवाधिकारों को पूरा करता हो। अदालत ने इसे संतोषजनक बताया है।

बताया जा रहा है कि मुंबई के आर्थर जेल के बैरक नंबर 12 में नीरव मोदी के लिए एक गद्दा, तकिया, चादर और कंबल का इंतजाम रहेगा। मेडिकल आधार पर एक मेटल फ्रेम या लकड़ी का बेड भी दिया जा सकता है। पर्याप्त रोशनी और हवा वाले इस सेल में समान रखने के लिए भी जगह का इंतजाम होगा, वहीं कपड़े धोने से लेकर 24 घंटे मेडिकल की सुविधाएं भी मिलेगी।

हालांकि, नीरव मोदी के पास अब भी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का समय है। नीरव 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट जा सकता है और फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लड़ने की मंजूरी ले सकता है। इतना ही नहीं ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल के ऊपर भी यह निर्भर करता है कि वे नीरव के प्रत्यर्पण की मंजूरी देती हैं या अनुरोध पर रोक लगाती हैं। भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण समझौते के तहत गृहमंत्री के पास प्रत्यर्पण पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार है।