पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को मिली जमानत, पिता के अंतिम संस्कार में होना है शामिल

दिल्ली दंगों को लेकर नताशा नरवाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने लगाया है UAPA, पिछले साल से ही जेल में बंद हैं नताशा, वैज्ञानिक रह चुके पिता की हुई मौत

Updated: May 10, 2021, 09:11 AM IST

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में पिंजरा तोड़ अभियान की सदस्य नताशा नरवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा को अपने पिता की अंतिम संस्कार में जाने के लिए 50 हजार के मुचलके पर तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। न्यायालय ने नताशा को अपने फ़ोन नंबर और लोकेशन की जानकारी स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को देने के लिए कहा है।

बता दें कि नताशा के पिता महावीर नरवाल का कोरोना की वजह से कल शाम 6 बजे निधन हो गया है। जेल में बंद होने की वजह से नताशा उनसे मिल तक नहीं पाईं थी। नताशा की मां पंद्रह साल पहले ही गुजर चुकी हैं, उधर भाई भी कोरोना के चपेट में आ गया है। ऐसे में महावीर नरवाल का शव जलाने के लिए घर में कोई नहीं था। इसलिए कोर्ट ने नताशा को जमानत दी है।

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि, 'न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि दुख और व्यक्तिगत हानि के इस समय में नताशा की रिहाई आवश्यक है। बता दें कि सरकार ने भी उनकी अर्जी का विरोध नहीं किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब नताशा अपने पिता के आखिरी दर्शन कर सकेंगी। नताशा के पिता वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

यह भी पढ़ें: हिमंत बिस्वा सरमा की हुई ताजपोशी, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ

गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी के महीने में दिल्ली में हुए संप्रदायिक दंगों से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पिंजरा तोड़ अभियान चलाने वाली नताशा को भी पुलिस ने सीएए-एनआरसी आंदोलन के दौरान हुए दिल्ली दंगों की साजिश करने का आरोपी बताया था। नताशा के खिलाफ UAPA और राजद्रोह जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है।