पीएम मोदी की डिग्री दिखाने के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने किया खारिज, अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25 हज़ार का जुर्माना

केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने कहा कि पीएमओ को डिग्री दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है

Updated: Mar 31, 2023, 06:33 PM IST

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आदेश खारिज करने के साथ साथ उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। 

जस्टिस बिरेन वैष्णव की एकल बेंच ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश दिया गया था। जस्टिस वैष्णव ने अपने निर्णय में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की कोई आ आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सूचना अधिकारी और गुजरात और दिल्ली विश्वविद्यालय को यह आदेश दिया था कि वे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाएं। केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश के विरुद्ध गुजरात विश्वविद्यालय ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की मांग करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उच्च न्यायालय ने जुर्माना भी लगा दिया। 

इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे। उन्होंने अदालत में यह दलील दी थी कि लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर बैठने वाला व्यक्ति अशिक्षित है या डॉक्टरेट है। तुषार मेहता ने हाई कोर्ट से कहा था कि इस मामले में छुपाने जैसा कुछ नहीं है और न ही यह मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ है। 

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सबसे पहले 2015 में सवाल खड़े किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने ही पहली बार प्रधानमंत्री की डिग्री के फर्जी होने का दावा किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कई मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ करार दे चुके हैं।