कानून व्यवस्था की आड़ में समुदाय विशेष पर टारगेट, नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नूंह में हालात अब नियंत्रण में है लेकिन राज्य सरकार की ओर से आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था। हाईकोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगाई है, साथ ही कई अहम टिप्पणी भी की है।

Updated: Aug 08, 2023, 11:45 AM IST

नूंह। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को नूंह इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे एक समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला अभियान करार दिया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी किया गया? 

सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि बुलडोजर कार्रवाई नियमानुसार हो रही है। इस पर कोर्ट ने दस्तावेज मांगे तो उन्होंने समय दिए जाने की मांग की। जस्‍ट‍िस जीएस संधावालिया और हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने कहा कि जाहिर तौर पर बिना किसी आदेश और नोटिस की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा था। जस्‍ट‍िस जीएस संधावालिया ने कहा क‍ि मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून-व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य की ओर से जातीय सफाए की कवायद की जा रही है।

कोर्ट ने कहा, 'हमारी राय है कि भारत का संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा करता है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जा सकता है।' अदालत ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के बयानों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें गृह मंत्री ने खुद कहा था कि बुलडोजर 'इलाज' का हिस्सा है, चूंकि सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है। अदालत ने हरियाणा सरकार को कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर ऐसे किसी भी विध्वंस अभियान को चलाने से रोक दिया। नूंह प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि अब तक लगभग 350 संरचनाएं ढहा दी गई हैं।

हाईकोर्ट ने ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के कथन का ज‍िक्र करते हुए कहा क‍ि सत्ता भ्रष्ट और निरंकुश होती है। पूर्ण सत्ता मिल जाए तो उसे पूरा ही भ्रष्ट कर देती है। ऐसे में सत्ता भगवान को भी नहीं छोड़ती। नूंह में बुलडोजर चलाने पर मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा क‍ि कार्रवाई इस तथ्य के आधार पर की गई है कि असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों ने अवैध निर्माण किया था। इस समाचार से पता चलता है कि अस्पताल के पास में व्यावसायिक इमारतों, आवासीय भवनों, रेस्तरां के रूप में इमारतें जो लंबे समय से अस्तित्व में थीं, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया है।