अक्षय तृतीया से खुलेंगी दुकानें, स्‍पष्‍टीकरण जारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दुकानों को सर्शत खोलने की अनुमति दी है। आदेश पर भ्रम पैदा होते ही शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

Publish: Apr 25, 2020, 10:34 PM IST

अक्षय तृतीया के दिन पहले शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकानों को सर्शत खोलने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को जारी आदेश पर भ्रम पैदा होते ही शनिवार को स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया। शनिवार के आदेश में कहा गया कि आज से गांव और कस्बों में शॉपिंग मॉल, सलून और रेस्टोरेंट को छोड़कर बाकी दुकानें खुलेंगी। शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियों के आसपास और स्टैंड-अलोन शॉप (अलग-थलग सिर्फ एक दुकान हो) को ही खोलने की इजाजत दी गई है। शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पहले की तरह हर जगह प्रतिबंधित रहेगी। उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखीं। जैसे-  दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जो आदेश जारी किया था उसमें अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा था। ऐसे में कई राज्यों में इसे लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। उनका कहना था कि वे इस पर विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई फैसला करेंगे। 

मॉल, शॉपिंग कॉम्पेलेक्स को करना होगा इंतजार

आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों  (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है।

करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे।