एलोपैथिक दवाओं पर विवादित बयान देना बाबा रामदेव को पड़ा भारी, रायपुर में FIR दर्ज

स्वामी रामदेव की बढ़ीं मुश्किलें, एलोपैथी डॉक्टरों पर विवादित बयान देने के आरोप में पहली FIR दर्ज, रायपुर सिविल लाइन थाने में कई धाराओं में केस रजिस्टर्ड, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर दूसरों की जान खतरे डालने का आरोप

Updated: Jun 17, 2021, 11:50 AM IST

Photo Courtesy: DNA
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रायपुर। बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथिक डॉक्टरों पर दिए बयान पर माफी मांगने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना काल में बाबा रामदेव का विवादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है। रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता की शिकायत के आधार पर रायपुर के सिविल लाइंस थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ FIR की गई है। सिविल लाइन थाने में रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, अब IMA रायपुर की शिकायत पर जांच के बाद रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।

बाबा रामदेव कोरोना महामारी के दौरान गैर जिम्मेदार बयान देने और लोगों की जान खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बाबा रामदेव ऐलोपैथी दवाओं, डॉक्टरों और कोरोना टीके को लेकर विवादित बयान दे रहे थे। रामदेव के इन्ही बयानों के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज हो गया है।

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FIR में कहा गया है कि रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव ने कोरोना महामारी के दौरान गैर जिम्मेदाराना बयान देकर दूसरों की जान खतरे डाली है, उनपर सार्वजनिक शांति भंग करने और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगा है।

 

शिकायत में कहा गया है कि 26 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड ने योगगुरू बाबा रामदेव के खिलाफ एक शिकायत सौंपी थी। जिसमें कहा गया था कि पिछले दिनों बाबा रामदेव द्वारा देश के पूरे डॉक्टर समुदाय, केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मान्यता प्राप्त है और पिछले सवा साल से प्रयोग हो रही कोरोना मेडेसिन बारे में भ्रम फैलाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार और धमकी वाले वीडियो सार्वजनिक किए जा रहे थे। देशभर में स्वामी रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठी थी। पहला केस छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड किया गया है।  

दरअसल छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से 13 मार्च 2020 को जारी की गई अधिसूचना के तहत महामारी से संबंधित किसी भी तरह की भ्रामक सूचना, अफवाह और दावा करने पर प्रतिबंध लगा है। अफवाह फैलाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। योग गुरु रामदेव का बयान इस अधिसूचना का उल्लंघन हैं। इसलिए रामदेव के खिलाफ IPC की धारा 186, 188, 269,270, 504, 505 (1) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 में केस रजिस्टर कर लिया गया है।

रायपुर IMA  के डॉक्टरों ने शिकायत के साथ पुलिस को दो वीडियो लिंक भी दिए हैं, जिसमें रामदेव वैक्सीन और ऐलोपैथी डाक्टरों का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। वे एलोपैथी डॉक्टरों और माडर्न मेडिकल साइंस के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर प्रश्नचिन्ह लगाए थे।