Republic TV : Arnab Goswami से मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ

अर्णब गोस्वामी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और दंगा भड़काने के दो FIR

Publish: Jun 10, 2020, 09:09 PM IST

रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को बम्बई हाई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। बम्बई हाई कोर्ट ने अर्नब की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोर्ट से पुलिस से पूछताछ पर छूट देने की अपील की थी। अर्नब गोस्वामी को आज एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। गोस्वामी पर पालघर मॉब लिंचिंग मामले और लॉक डाउन के दौरान मुंबई के बांद्रा में एकत्रित हुए प्रवासियों के खिलाफ कथित तौर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली बयानबाज़ी को लेकर दो अलग - अलग एफआईआर दर्ज हैं। । हालांकि कोर्ट ने गोस्वामी को गिरफ्तारी से छूट ज़रूर दे दी है। लेकिन कोर्ट ने गोस्वामी को पुलिस से पूछताछ की छूट देने से इंकार कर दिया। तो वहीं मंगलवार को पुलिस के समक्ष सवाल - जवाब के लिए पेश होने का फैसला सुना दिया। कोर्ट में अगली सुनवाई 12 जून को होनी तय की गई है।

 अर्णब पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के हैं आरोप 

रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर अपने शो ' पूछता है भारत ' के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने व सम्प्रदायिक तनाव बिगाड़ने के आरोप हैं। अर्नब पर पालघर मामले और बांद्रा में इकट्ठा हुई भीड़ के खिलाफ बयानबाज़ी करने के एवज में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान देने का आरोप है। इसको लेकर पत्रकार गोस्वामी के खिलाफ नागपुर और मुंबई दो अलग अलग जगह मामले दर्ज हैं। ऐसे में कोर्ट ने गोस्वामी को आज पुलिस के समक्ष पूछताछ की प्रकिया को निभाने का फरमान दिया है। अर्नब से मुंबई पुलिस आज पूछताछ करेगी।

गोस्वामी पर ये धाराएं दर्ज हैं 
पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कथित तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले मामले में आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B, 295A, 298, 500, 504, 505(2), 506, 120 और 117 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में 12 जून को अगली सुनवाई होने से पहले अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट द्वारा आज मुंबई के सखुबाई मोहिते मार्ग स्थित एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने का फरमान सुनाया गया है।