Lockdown update : प्रवासी मजदूरों से न लें किराया, मुफ्त मिले खाना-पानी

migrant workers के लिए supreme court का आदेश, राज्य स्टेशन पर और यात्रा के दौरान रेलवे दे खाना

Publish: May 29, 2020, 04:55 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को महानगरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के ट्रेन और बस का किराया देने के साथ उन्हें मुफ्त खाना और पानी प्रदान करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के ट्रेन और बसों में चढ़ने से लेकर उनके घर पहुंचने तक राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन्हें मुफ्त खाना और पानी प्रदान करेंगे। जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि मजदूरों की यात्रा का किराया यात्रा शुरू होने और खत्म होने वाले राज्य आपस में साझा करेंगे। इसके साथ ही बेंच ने आदेश दिया कि मजदूरों को खाना कहां और कब मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जाए।

मजदूरों को स्टेशन पर खाना राज्य सरकार और यात्रा के दौरान रेलवे प्रदान करेगा। इसके साथ ही बसों में भी खाना और पानी प्रदान किया जाएगा।

इससे पहले 26 मई को देश में जगह-जगह फंसे, पैदल ही पलायन कर रहे और दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे प्रवासी मजदूरों की दयनीय हालत का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा था।