Supreme Court : डॉक्टरों को असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा है कि आप इतने व्यस्त हैं कि डॉक्टरों को सैलरी देने का समय भी आपके पास नहीं है?

Publish: Jun 13, 2020, 05:31 AM IST

दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल और बाड़ा हिंदू राव अस्पतालों में डॉक्टरों को वेतन नही मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा है कि आप इतने व्यस्त हैं कि डॉक्टरों को सैलरी देने का समय भी आपके पास नहीं है? देश में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों को असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता है।  

 कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में लगे डॉक्टरों को सैलरी नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डॉक्टरों की परेशानियों का समाधान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टरों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ रिपोर्ट में यह बातें सामने आई हैं कि डॉक्टरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वारियर्स डाक्टरों को असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को मेडिकल प्रोफेशनल्स के मुद्दे पर और विचार करना चाहिए।

MCD ने माना है कि पिछले कुछ महीनों से नहीं दिया वेतन 

कोर्ट में एमसीडी ने माना है कि यह सही है कि पिछले कुछ महीनों से हम डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास फंड की बेहद कमी है। कोरोना के कारण प्रॉपर्टी टैक्स,पार्किंग टैक्स सभी में भारी कमी आई है, जिसके कारण हम फंड की कमी से जूझ रहे हैं। एमसीडी ने कहा कि डॉक्टरों को कोरोना के इस वक्त में हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को मिलकर तय करने को कहा है कि डॉक्टरों को तुरंत तनख्वाह कैसे दी जा सकती है। आपको बता दें कि एमसीडी के अधीन आने वाले हिंदू राव और कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टरों को तीन-चार महीने से वेतन नहीं मिला है। जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि यदि 18 जून तक सैलरी नहीं मिली तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल एमसीडी ने कहा कि एक हफ्ते में सात-आठ करोड़ रुपए का इंतजाम करके डॉक्टर्स की सैलरी का भुगतान कर देंगे। डाक्टरों की सैलरी के मामले में अगली सुनवाई 17 जून को होनी है।