भोपाल में दिलकश और भदभदा मस्जिद पर कार्रवाई टली, पहले वक्फ बोर्ड की आपत्ति पर होगी सुनवाई
एसडीएम को वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पत्र मिला है। जिसमें कई पहलुओं पर जानकारी दी की गई है। जिसके बाद अब मस्जिद और वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाई जा सकती है।

भोपाल। शहर की 100 साल पुरानी दिलकश मस्जिद पर प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। वक्फ बोर्ड की आपत्ति के बाद इस पर रोक जारी रहेगी। साथ ही भदभदा डैम के नजदीक स्थित मस्जिद पर भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल एसडीएम को वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पत्र मिला है। जिसमें कई पहलुओं पर जानकारी दी की गई है। जिसके बाद अब मस्जिद और वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाई जा सकती है।
इस मामले में टीटी नगर एसडीएम रचना शर्मा ने कहा कि बोर्ड का पक्ष सुने बिना कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है। अब मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को बुलाकर सुनवाई की जाएगी, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं इलाके के जानकार एडवोकेट रफी जुबेरी ने बताया कि 4 जुलाई को टीटी नगर तहसीलदार की ओर से मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया था। नोटिस में 7 जुलाई की तारीख तय करते हुए कहा गया कि यह निर्माण अवैध है और इसे हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिलकश मस्जिद और भदभदा की मस्जिद दोनों वक्फ संपत्ति में पंजीकृत हैं और करीब 100 साल पुरानी हैं। दिलकश मस्जिद का गजट नोटिफिकेशन भी मौजूद है, वहीं भदभदा मस्जिद से सटा करीब 1.44 एकड़ का कब्रिस्तान भी मस्जिद कमेटी के अधीन है।
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वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के दरवाजे पर कलेक्टर के नाम एक पत्र चिपकाकर आपत्ति दर्ज कराई है। जिसमें लिखा गया है कि ये संपत्तियां वक्फ एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। और इनके खिलाफ बिना सुनवाई कोई कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है। बोर्ड ने 7 जुलाई को तहसीलदार को आपत्ति पत्र भेजा और एनजीटी में चल रहे मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। हालांकि, 24 जुलाई को एनजीटी ने वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाने की मंजूरी तो दी, लेकिन स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने 31 जुलाई को हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है।