प्रदेश में रात दो बजे तक बार खोलने की अनुमति दे सकती है शिवराज सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार को दो घंटे अतिरिक्त खोलने की अनुमति के लिए बार संचालकों से पांच हज़ार रुपए की फीस वसूली जाएगी, एक साल में आठ बार ही यह अनुमति मिल सकेगी

Updated: Mar 24, 2021, 05:19 AM IST

भोपाल। प्रदेश में बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों को रात दो बजे तक खोलने की अनुमति मिल सकती है। शराब दुकानों को अतिरिक्त दो घंटे खोलने की अनुमति आज शिवराज सरकार से मिल सकती है। हालांकि दुकानों को अतिरिक्त दो घंटे के लिए खोलने जाने के एवज पांच हज़ार रुपए वसूले जाएंगे। 

वर्तमान में प्रदेश भर में शराब की दुकानें रात के बारह बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन आबकारी विभाग अब इन दुकानों को देर रात तक खोले जाने की चाहत में है। आबकारी विभाग नए वित्तीय वर्ष में संचालन और भांग दुकानों की नीलामी के लिए नई नीति तैयार करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने शराब दुकानों के संचालन की नई नीति को जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। 

फिलहाल शराब दुकानों और बार को दो बजे तक खोलने की अनुमति साल में आठ बार मिलेगी। लेकिन इस अनुमति पर मुहर लगाने की पूरी शक्ति ज़िले के कलेक्टर के हाथों में होगी। कलेक्टर ही तय करेंगे कि शराब दुकानों को रात दो बजे तक खोलने की अनुमति दी जानी है या नहीं।