उज्जैन में मंडल अध्यक्ष ने बर्थडे पर की हर्ष फायरिंग, चेहरे पर नहीं दिखा कानून का डर

उज्जैन के महिदपुर के मंडल अध्यक्ष संदीप व्यास का था जन्मदिन, जोश-जोश में हवा में दागी दो गोलियां, पुलिस ने नहीं की अब तक कोई कार्रवाई

Updated: Sep 10, 2021, 02:21 PM IST

उज्जैन। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक भाजपा नेता कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्हें कानून का रत्ती भर भी भय नहीं है। ताज़ा मामला उज्जैन का है, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने सरेआम हर्ष फायरिंग की। इस दौरान बीजेपी नेता का एक समर्थक हवा में चाकू लहराते हुए भी दिखाई दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।  

बीजेपी नेता द्वारा हर्ष फायरिंग किए जाने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उज्जैन के महिदपुर के मंडल अध्यक्ष संदीप व्यास के जन्मदिन का अवसर था। इस उपलक्ष में बीजेपी नेता के साथ उनके समर्थक भारी तादाद में एकत्रित हुए थे। इस दौरान बीजेपी नेता ने हवा में दनादन दो फायर कर दिए। बीजेपी नेता द्वारा फायर करने के बाद वहां मौजूद तमाम समर्थकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। एक युवक ने तो हवा में चाकू तक लहरा दिया।  

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में माला पहने हुए दिखाई दे रहे व्यक्ति बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संदीप व्यास हैं। महिदपुर क्षेत्र के रुपेटा गांव में बुधवार को उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। संदीप के साथ खड़े एक व्यक्ति ने अचानक संदीप के हाथों में हथियार थमा दिया। खुद संदीप ने बिना सोचे समझे हवा में हर्ष फायर कर दिया। इस दौरान संदीप के समर्थक भी उनका हौसला बढ़ाते नज़र आए। वहां मौजूद एक भी व्यक्ति में कानून का डर दिखाई नहीं दिया। 

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इस मामले में अब तक बीजेपी नेता पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस इस समय शिकायत का इंतज़ार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए एएसपी आकाश भूरिया के बयान के मुताबिक अब तक इस मामले में किसी ने बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसलिए अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इससे पहले हाल ही में एक ऐसा ही मामला सिवनी मालवा में सामने आया था, जहां बीजेपी विधायक प्रेम शंकर शर्मा के भांजे और विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार साध बीच सड़क पर तलवार से केक काटते हुए नज़र आए थे। इस दौरान भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।

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हर्ष फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। दिसंबर 2019 में संसद में एक बिल पारित हुआ था, जिसके तहत हर्ष फायरिंग करने पर दो साल की सज़ा या एक लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया था। हर्ष फायरिंग को कानून जुर्म बनाने की ज़रुरत इसलिए पड़ी, क्योंकि अक्सर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के कारण लोगों की मौत की घटनाएं सामने आती रहती थीं। लिहाज़ा समारोह में की जाने वाली फायरिंग को केंद्र सरकार ने कानून जुर्म बना दिया। 

हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग में है फर्क 
हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग दो अलग-अलग चीज़ें। ज़्यादातर हवाई फायरिंग सुरक्षा या बचाव के उद्देश्य से की जाती है। पुलिस अमूमन ज़रूरत पड़ने पर हवाई फायरिंग का सहारा लेती है। लेकिन किसी खुशी के अवसर पर की जाने वाली फायरिंग हर्ष फायरिंग होती है। इसका चलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ कई देशों में इसका चलन है।