गुड सेमेरिटन योजना मध्यप्रदेश में लागू, एक्सीडेंट में घायल की जान बचाने वालों को मिलेगा 5 हजार का इनाम

सड़क हादसों के मृत्युदर में कमी लाने की कवायद, जीवनरक्षक मददगार को दिए जाएगा कैश प्राइज, एक शख्स साल में केवल 5 बार ही इनाम के लिए होगा पात्र

Publish: Oct 16, 2021, 12:34 PM IST

Photo courtesy: Hindustan times
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हर साल देश में सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। वहीं बहुत से लोग सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से बेमौत मारे जाते हैं। डाक्टर्स की मानें तो अगर घायलों को गोल्डन अवर में अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है।

 हादसे के एक घंटे के भीतर का समय गोल्डन ऑवर कहलाता है। इस बीच अगर गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो वे मरने से बच सकते हैं। घायलों को मरने से बचाने के लिए मेडिकल हेल्प सुविधा उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर अवार्ड देने की स्कीम चलाई जा रही है। अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस स्कीम को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

गोल्डन आवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5 हजार रुपए कैश और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक हादसे में ज्यादा लोग घायलों की मदद करते हैं तो मिलने वाली प्रोत्साहन राशि समान रूप से उनमें बांटी जाएगी। एक गुड सेमेटेरियन साल में केवल 5 बार ही इस स्कीम का लाभ ले सकेगा।

यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की स्कीम है, इसे गुड सेमेरिटन स्कीम के नाम से जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया गया है। अब मध्यप्रदेश में घायलों की मदद करने वालों को इस स्कीम के तहत 5 हजार रुपये का कैश प्राइज सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस मामले की जानकारी सभी जिला एसपी को भेज दी गई है। घायल की जान बचाने वाला जब अस्पताल में पहुंचेगा तब उसकी जानकारी डॉक्टरों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी जाएगी। इस योजना के बारे में सभी जिलों के एसपी निर्देशित किया गया है।

अस्पताल द्वारा गुड सेमेरिटन का पता, हादसे की पूरी जानकारी और मोबाइल नंबर अस्पताल के लैटरपैड पर भेजा जाएगा। यह लेटर गुड सेमेरिटन और जिला अप्रेजल कमेटी को भेजा जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा तैयार किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कमेटी में कलेक्टर के अलावा जिला SP, CMHO और जिला परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे। गुड सेमेरिटन स्कीम के तहत 5 हजार रुपए के इनाम के अलावा केंद्र सरकार की ओर से 10 जीवन रक्षकों को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की योजना है। इसका फैसला परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से बेस्ट 3-3 केसों का परीक्षण करके होगा। जिनमें से कुल 10 हादसों में उत्कृष्ट सहायता के आधार पर चयनित कर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।