चुनाव से पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, पेड़ न्यूज मामले में आज होगी अंतिम सुनवाई

निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था।

Updated: Oct 12, 2023, 10:36 AM IST

नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होगी। 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने के इस मामले की सुनवाई बुधवार को होनी थी लेकिन दूसरे केसों में लंबी बहस होने के चलते नरोत्तम के मामले का नंबर नहीं आ पाया। इस वजह से सुनवाई टल गई थी।

बताया जा रहा है कि पेड़ न्यूज केस में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली अंतिम सुनवाई 118वें नंबर पर होनी थी। लेकिन 113वें नंबर तक ही सुनवाई हो सकी। दूसरे केस में देर तक बहस होने के चलते पेड न्यूज केस की सुनवाई टाल दी गई थी। देर शाम जारी हुई सूची में अब इस केस की सुनवाई आज होगी। आज दोपहर बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो सकती है।

बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के विरुद्ध डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि, शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। भारती के आग्रह पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। इस तरह ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी। नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृहमंत्री मिश्रा का करियर टीका हुआ है। यदि सर्वोच्च अदालत की ओर से भी चुनाव आयोग के फैसले को यथावत रखा जाता है तो मिश्रा की न सिर्फ विधायिकी जाएगी, बल्की वे इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।