Indore High Court: छेड़छाड़ का आरोपी पीड़िता से बंधवाए राखी

Raksha Bandhan: HC ने अनोखी शर्त पर दी जमानत, तोहफे की प्रथा के तौर पर महिला को 11 हजार रुपए भी दे

Updated: Aug 04, 2020, 03:44 AM IST

photo courtesy : wikimapia
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इंदौर। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने छेड़छाड़ के मामले में एक ऐसा अनूठा फैसला सुनाया है। इंदौर हाई कोर्ट ने पीड़ित महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में जेल में कैद विक्रम बागरी को पीड़ित महिला से राखी बंधवाने की शर्त पर ज़मानत दी है।

उज्जैन के भाटपचलाना थाना क्षेत्र के निवासी विक्रम बागरी ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुस कर छेड़छाड़ की थी। कोर्ट के सामने यह मामला अप्रैल महीने में आया था। तब न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया था। हाल ही में आरोपी विक्रम बागरी ने कोर्ट में ज़मानत की गुहार लगाई थी। इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 50 हज़ार की ज़मानत राशि पर छोड़ने का फरमान सुना दिया।

कोर्ट ने आरोपी विक्रम बारगी को ज़मानत देने के साथ साथ एक अनूठी शर्त भी जोड़ दी। कोर्ट ने आरोपी विक्रम बागरी को कह कि वह रक्षा बंधन पर अपनी पत्नी के साथ पीड़ित महिला के घर जाए और महिला से राखी बंधवाए। कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने के बदले भाई के तौर पर 11 हज़ार रुपए देकर जीवन पर्यन्त उसकी रक्षा करने का वचन देने का आदेश सुनाया। आरोपी को पीड़िता के बेटे के लिए भी कपड़े और मिठाई ख़रीदने के लिए 5 हज़ार रुपए देने का आदेश सुनाया।