Unlock 1.0 : इंदौर, भोपाल, उज्‍जैन में आधी बाकी जगह सभी बसें शुरू  

New Guidelines : मध्यप्रदेश में 30 जून तक बंद रहेगा अन्तर्राज्यीय बसों का संचालन

Publish: Jun 16, 2020, 10:10 PM IST

मध्यप्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी की गई है। सोमवार को गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में 30 जून तक अन्तर्राज्यीय बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान राज्य के भीतर उज्जैन, भोपाल तथा इंदौर संभाग के सभी जिलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वहीं अन्य जिलों में सामान्य रूप से बसों का संचालन किया जाएगा।बता दें कि प्रदेश में कोरोना के अबतक तकरीबन 11 हजार केस आ चुके हैं जिनमें 460 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

मध्यप्रदेश देशभर में आठवां सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु गृह मंत्रालय ने सोमवार को नए आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक राजधानी भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में पांच दिन तथा इंदौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श के अनुरूप खुलेगी। इन नगर निगम के सीमा के बाहर स्थित सभी दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। वहीं स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों व जिला दंडाधिकारियों के नाम जारी इस निर्देश में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियां रात के 9 बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इंदौर, भोपाल व उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शासकीय संभागीय एवं जिला कार्यालय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ एवं अन्य स्थानों पर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शात प्रतिशत रहेगी।