हेरिटेज शराब के नाम से प्रदेश में बेची जाएगी महुआ से बनी शराब, सीएम शिवराज ने किया एलान

सीएम शिवराज ने सोमवार को मंडला में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई आबकारी नीति के बारे में बताया, सीएम ने कहा कि इस नीति में महुआ से बनी शराब को वैध माना जाएगा

Publish: Nov 23, 2021, 02:45 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब महुआ से निर्मित की गई शराब को कानून वैधता प्रदान की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लाने वाली है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका एलान किया है। सीएम ने कहा है कि अगर अब कोई परंपरागत से महुआ से शराब बनाएगा तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा। 

सीएम ने यह एलान सोमवार को मंडला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की शराब दुकानों पर इस शराब की बिक्री हेरिटेज शराब के नाम से की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति परंपरागत से इस शराब को बनाएगा तो प्रदेश सरकार उसे इसके विक्रय की कानून छूट देगी। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष से पहले नई आबकारी नीति लाने की तैयारी कर रही है। जिसमें महुआ से बनी शराब को प्रदेश की शराब दुकानों पर आधिकारिक तौर पर बेचा जा सकेगा। इस पॉलिसी को राज्य सरकार हेरिटेज वाइन पॉलिसी का नाम देने वाली है। अनुमान के मुताबिक इस नई नीति के कारण राज्य सरकार का लगभग तीन सौ करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। 

मौजूदा वक्त में प्रदेश के आदिवासी जिलों को छोड़कर बाकी हिस्सों में महुआ से निर्मित शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आदिवासी समाज को पांच लीटर तक शराब निर्मित करने और विक्रय करने की अनुमति है। इस आड़ में प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार भी फल फूल रहा है। लेकिन अब शिवराज सरकार अपनी नई नीति के जरिए महुआ से निर्मित शराब को वैध करने पर विचार कर रही है। 

यह भी पढ़ें : दुल्हन के कमरे में घुसकर बिहार पुलिस ने की छापेमारी, राबड़ी ने ने कहा लोग शादी करें या सनक मिटाएं

महुआ से निर्मित शराब के अलावा प्रदेश के तीन शहरों भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में वूमेन वाइन शॉप खोले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन दुकानों को मॉल में खोला जाएगा। जहां महिलाओं के लिए शराब सुरक्षित रखी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार जल्द ही इस फैसले को भी अमली जामा पहना सकती है।