नाबालिग से रेप के दोषी फूफा को आखिरी सांस तक जेल की सजा

Juvenile Rape Case: भोपाल में नाबालिग बच्ची से रेप मामले में फैसला, सगे फूफा के साथ पड़ोसी इंजीनियरिंग छात्र को 20 साल की कैद

Updated: Sep 17, 2020, 08:27 AM IST

Photo Courtesy: Bhaskar
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भोपाल। साल 2018 में एक नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में जिला अदालत ने दोषियों को सजा दे दी है। 9 साल की नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के दोषी सगे फूफा कौशल शर्मा को तीन बार उम्र कैद और आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दूसरे दोषी पड़ोसी इजीनियरिंग छात्र राहुल कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। बच्ची से रेप का तीसरा आरोपी नाबालिग है। जिसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

यह फैसला पाक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट द्वारा दिया गया है। जज कुमुदनी पटेल ने इस फैसले की कॉपी प्रमुख सचिव स्‍कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव उच्च‍ शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिवतकनीकी एवं कौशल विभाग को भी भेजी है। इस फैसले को नजीर की तरह पेश करने की बात कही है।  

फूफा ने एक साल तक बच्ची का शोषण किया

आपको बता दें कि साल 2018 में बच्ची के फूफा, उसके पड़ोसी इंजीनियरिंग के छात्र ने बच्ची से रेप किया था। जब बच्ची ने अपने फूफा और पड़ोसी की घिनौनी करतूत पड़ोसी जिसे वह भैया कहती थी उसे बताया तो उसने भी बच्ची से ज्यादती की। एक 9 साल की बच्ची के साथ लगातार एक साल तक शारीरिक शोषण किया गया। जबकि फूफा कौशल शर्मा बच्‍ची का संरक्षक भी था।  

इस मामले में फैसला देते हुए जज ने इंजीनियरिंग छात्र राहुल कुमार को 20 साल जेल की सजा सुनाते हुए लिखा कि इस फैसले को देश की भावी पीढ़ी को भी संज्ञान लेना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।।  

 माता-पिता की मौत के बाद बच्ची फूफा के साथ रहती थी

दरअसल बच्ची के माता पिता की मौत के बाद बच्ची अपने फूफा के पास रहती थी। जब वह 9 साल की थी तब उसके फूफा, इंजीनियरिंग छात्र और नाबालिक लड़के ने उसके साथ ज्यादती की थी। आखिर में बच्ची ने अपनी किसी पड़ोस में रहने वाली श्रेया दीदी को अपनी आप बीती सुनाई जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जिला दंडाधिकारी ने इस अपराध को जघन्‍य अपराध की श्रेणी में रखा। अभियोग पत्र विशेष कोर्ट पाक्सो में पेश हुआ था। जिसके तहत बुधवार को दो दोषियों को सजा सुनाई गई है।