MP Unlock 5: नई गाइडलाइन्स आज से लागू, धार्मिक आयोजनों को सशर्त छूट, मेलों पर रोक जारी

MP Unlock Guidelines: मध्य प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय बढ़ा, मेलों के सिवा सभी कार्यक्रमों की अनुमति, 100 से ज्यादा लोगों के आयोजन की वीडियोग्राफी अनिवार्य

Updated: Oct 16, 2020, 04:03 PM IST

भोपाल। अनलॉक 5 के तहत मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन आज यानी 16 अक्टूबर से लागू हो गई है।इन नई गाइडलाइन्स के तहत सशर्त सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन गतिविधियों में छूट दे दी गई है। अब रामलीला, रावण दहन जैसे खुले में होने वाले कार्यक्रम किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति होने पर स्थानीय प्रशासन ने पहले से इजाजत लेनी होगी। सभी तरह के कार्यक्रमों के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्र किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

खुले मैदान में हो सकेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम

 कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन गतिविधियों के साथ, सांस्कृतिक, राजनीतिक, गतिविधियां पर लगी रोक हटा दी गई है। नई गाइडलाइन के तहत इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन अनुमति लेकर किया जा सकेगा।

100 से ज्यादा लोग होने पर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी अनिवार्य

100 से अधिक लोगों की मौजूदगी में होने वाले आयोजनों की वीडियोग्राफी करवानी होगी, जिसे दो दिन के भीतर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाना होगा। बंद कमरों, हॉल में होने वाले आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। बंद कमरे या हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम सीमा कलेक्टर तय कर सकते हैं। सभी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। सरकार ने मेलों के आयोजन पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा रखी है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।