भगवान दास सबनानी के निर्वाचन को चुनौती, कोर्ट ने तलब किया जवाब

इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का हवाला देकर सबनानी का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है

Publish: Apr 09, 2024, 02:53 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता भगवान दास सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

जस्टिस विशाल धगट की एकल बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकीलों ने मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का हवाला दिया। जिसके बाद अदालत ने बीजेपी विधायक सहित अन्य को नोटिस जारी किया। 

हाई कोर्ट में यह याचिका कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा की ओर से दायर की गई है। भगवान दास सबनानी ने भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से बीते विधानसभा चुनाव में 15,833 वोटों से जीत दर्ज की थी।

हालांकि हाई कोर्ट के सामने पीसी शर्मा के वकीलों ने इस मामले पर दलील दी कि मतगणना के दौरान अधिकतर ईवीएम में बैटरी 99 फीसदी तक चार्ज थी। जबकि गिने चुने ही ऐसे ईवीएम थे जिनकी बैटरी 80 फीसदी से कम चार्ज थी। जो ईवीएम 80 फीसदी से कम चार्ज थे, उनमें पीसी शर्मा के पास बढ़त थी। 

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पीसी शर्मा के वकीलों ने कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया सीसीटीवी में दर्ज हुई थी लेकिन सीसीटीवी की फुटेज मांगने पर मुहैया नहीं कराई गई। जिसका मतलब है कि ईवीएम के साथ ज़रूर कोई छेड़छाड़ हुई है। 

पीसी शर्मा भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब पीसी शर्मा को जनसंपर्क मंत्री बनाया गया था।