MP High court  से शराब कारोबारियों का राहत

Shivraj singh chouhan सरकार बना रही दुकान खोलने का दबाव, कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं करेगी सरकार

Publish: May 28, 2020, 07:43 AM IST

Photo courtesy : oneindia
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मध्‍यप्रदेश में शराब दुकान खोलने को लेकर सरकार और शराब कारोबारियों के बीच रस्‍साकशी जारी है।इसी बीच जबलपुर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सरकार को शराब कारोबारियों पर अगली सुनवाई तक शराब कारोबारियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में अगली सुनवाई 2 जून को होगी। इससे पहले शिवराज सरकार ने 23 मई को शराब कारोबारियों को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदेश में शराब के ठेकों को नहीं खोला गया तो सरकार शराब कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर सकती है। शिवराज सरकार के इसी फैसले के खिलाफ शराब कारोबारियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

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लॉक डाउन में शराब की बिक्री पर बहुत असर पड़ा है। सरकार को शराब की बिक्री से राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश में जल्द से जल्द शराब की दुकानें खोली जाएं जिससे सरकार राजस्व प्राप्त कर सके। लेकिन शराब कारोबारी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के कारण खफा चल रहे हैं। राज्य सरकार की शराब को लेकर नई नीति से ठेकेदार नाराज़ हैं। शराब को लेकर बनाई गई नई नीति में ठेकेदारों की अवधि तो बढ़ा दी है लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार कारोबारियों से एक तय रकम चाहती है। रकम भी राज्य सरकार ने बढ़ा ही दी है। ऐसे में राजस्व की बढ़ी रकम और राज्य सरकार के लाइसेंस रद्द करने की धमकियों के बाद प्रदेश के शराब कारोबारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए, सुनवाई की अगली तारीख 2 जून तय कर दी है। अगली सुनवाई होने तक कोर्ट ने सरकार को शराब कारोबारियों पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सरकार ने कोर्ट को किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया है।