सिंधिया समर्थक विधायक जज्जी का निर्वाचन शून्य, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को एक और बड़ा झटका। राहुल लोधी के बाद अब विधायक जजपाल सिंह जज्जी का निर्वाचन शून्य घोषित।

Updated: Dec 12, 2022, 08:38 AM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को एक और झटका लगा है। राहुल लोधी के बाद अब अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने माना है कि जजपाल सिंह जज्जी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधायक चुने गए थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जज्जी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 के तहत FIR करने के आदेश दिए हैं। साथ ही तत्काल प्रभाव से वेतन पर रोक लगाई है।

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हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए भी स्पीकर गिरीश गौतम को पत्र लिखा है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अशोकनगर जज्जी ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि जज्जी ने पंजाब में कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। पंजाब में कीर जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। मामले में जज्जी की ओर से तर्क दिया गया कि 50 साल पहले उनके दादा-परदाता मध्य प्रदेश आ गए थे और उन्हें यहां भी आरक्षण मिलेगा।

साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने भाजपा के लड्डू राम कोरी को हराया था। चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट में जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी। बाद में जज्जी सिंधिया के साथ पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए।

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बता दें कि पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट ने उमा भारती के विधायक भतीजे राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोधी पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप थे।