MP बीजेपी को बड़ा झटका, उमा भारती के विधायक भतीजे का निर्वाचन शून्य घोषित, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भाजपा के एक विधायक का निर्वचान शून्य कर दिया है।

Updated: Dec 08, 2022, 04:40 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के विधायक राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। राहुल लोधी पूर्व सीएम उमा भारती के सगे भतीजे हैं।

हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चंदा गौर की याचिका पर राहुल सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित किया है। याचिकाकर्ता 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह थीं। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल सिंह लोधी ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है। हाईकोर्ट को बताया गया कि विधायक लोधी सरकार से लाभ अर्जित करने वाली फर्म में पार्टनर हैं। लोधी की फर्म एमपीआरडीसी में ठेकेदारी का काम करती है। नाम निर्देशन पत्र के हलफनामे में इस तथ्य को छिपाया गया था। 

यह भी पढ़ें: जबलपुर: दुल्हन को पसंद नहीं आया मेकअप, ब्यूटीशियन के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

याचिका में निर्वाचन शून्य घोषित कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग स्वीकारते हुए लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाए और लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाएं।