ग्वालियर में दीपावली पर सिर्फ दो घंटे होगी आतिशबाजी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि ग्वालियर के लोग रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे।

Updated: Nov 07, 2023, 02:41 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इस बार भी दीपावली त्यौहार पर आप सिर्फ दो घंटे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दो घंटे भी सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। बेरियम साल्ट के घातक पटाखे और लड़ी चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

दरअसल, ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। यहां दीपावली से पहले ही वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। सोमवार को ग्वालियर शहर का AQI 338 दर्ज किया गया तो प्रदेश में सर्वाधिक है। ऐसे में दीपावली पर सख्ती की गई है।

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कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि ग्वालियर के लोग रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। साथ ही बेरियम साल्ट के घातक पटाखे और लड़ी चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शहर में ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। इसी तरह अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय के 100 मीटर दायरे में आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी।

उधर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने त्यौहारों पर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्वालियर सहित 9 जिले के कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा है कि कलेक्टर मिलावट जांचने फैक्ट्री और दुकानों पर जाएं। मिलावटी खाद्य प्रदार्थ मिलने पर फैक्ट्री और दुकानों को सील कर पंजीयन निरस्त करें। हाईकोर्ट ने कलेक्टरों से 9 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने कहा है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए हैं।