Arnab Goswami: अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली ज़मानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा, लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

Updated: Nov 09, 2020, 10:15 PM IST

Photo Courtesy : Times Now
Photo Courtesy : Times Now

मुंबई। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज ज़मानत देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में जाने को कहा है। जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्निक की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर अर्णब गोस्वामी चाहें तो वे सत्र न्यायालय में अदालत के लिए अर्जी दे सकते हैं।

मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को 4 नवंबर को 2018 में हुई आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अलीबाग कोर्ट ने गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अर्णब गोस्वामी ने अपनी ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार नीतीश शारदा और फिरोज शेख को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

और पढ़ें : अर्णब गोस्वामी को है जान का खतरा, मुंबई पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले अर्णब गोस्वामी को जब रविवार को अलीबाग से तलोजा जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था, मेरा जीवन खतरे में है, मेरा जीवन खतरे में है। मुझे अपने वकील से बात भी नहीं करने दी जा रही है। मैंने कई बार उनसे निवेदन किया कि मुझे बात करने दी जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया।’ अर्नब ने कहा कि ये मुझे रात में ही शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आज सुबह मुझे घसीटकर लाया गया। मुझे धक्का दिया गया और जेलर ने मेरे साथ मारपीट की है। तलोजा जेल ले जाते वक्त वैन में अर्नब गोस्वामी ने चिल्लाते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। इससे पहले गिरफ्तारी के वक्त भी अर्णब ने मुंबई पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाय था, जिसे अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था। 

अर्णब की गिरफ्तारी दो वर्ष पूर्व हुई दो आत्महत्याओं के मामले में की गई है। साल 2018 में 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाईक ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जो कथित रूप से अन्वय ने लिखा था। इस सुसाइड नोट में लिखा था कि अर्बण गोस्वामी और दो अन्य लोगों ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया, जिस वजह से आर्थिक तंगी का सामना करते हुए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

बता दें कि अर्णब और उनके न्यूज चैनल पर बीते कुछ समय के दौरान टीआरपी में घोटाला करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। अर्णब और उनके चैनल पर लोगों को पैसे देकर गलत तरीके से टीआरपी बढ़वाने के खेल में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को लेकर भी चैनल के खिलाफ मामले दर्ज हैं।