आर्यन खान को आज भी नहीं मिली ज़मानत,कल फिर होगी सुनवाई

आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली ज़मानत, मुकुल रोहतगी ने रखा था कोर्ट में आर्यन का पक्ष

Updated: Oct 27, 2021, 12:41 PM IST

मुंबई। आर्यन खान को आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिली। आर्यन खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल दोपहर तक के लिए टाल दिया है। हाई कोर्ट में गुरुवार दोपहर ढ़ाई बजे से ज़मानत याचिका पर सुनवाई शुरु होगी।

हाई कोर्ट में आज अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी दलील दी। बुधवार को सुनवाई शुरु होने के बाद अरबाज़ मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपना पक्ष रखा। अमित देसाई ने करीब दो घंटे तक अपनी दलीलें दी। अमित देसाई के बाद मुनमुन धमेचा के वकील ने अपनी दलीली दी। 

अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों की दलील पुरी होने के बाद एनसीबी के वकील ने दलीलों की स्टडी करने के लिए कोर्ट से वक्त मांग लिया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को कल दोपहर तक के लिए टाल दिया। अब गुरुवार को एनसीबी के वकील अपनी दलील रखेंगे। 

बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार को एनसीबी के वकील द्वारा पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। आर्यन, मुनमुन और अरबाज़ मर्चेंट के वकीलों ने कोर्ट में अब अपनी दलील रख दी है। आर्यन के वकील पूर्व अटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को ही अपनी दलील रख दी थी। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा था कि न तो आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला और न ही उसने सेवन किया। ऐसे में आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है। बिना किसी आधार के आर्यन को गिरफ्तार कर के रखा गया है।

वहीं आज अरबाज़ मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अरबाज़ के पास से जितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है, उस लिहाज़ से अरबाज़ के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, वे गैरकानूनी तरीके लगाई हैं। जानबूझकर इस मामले को साज़िश का मामला बनाया गया है। अमित देसाई ने कहा कि तीनों आरोपियों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है।