पत्रकार मनदीप पुनिया को मिली ज़मानत, 30 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर हुए थे गिरफ्तार

मनदीप पुनिया को 30 जनवरी की शाम पुलिस ने बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया था

Updated: Feb 02, 2021, 03:17 PM IST

Photo Courtesy: The Indian Express
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नई दिल्ली। दो दिन से तिहाड़ जेल में बंद मनदीप पुनिया को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। रोहिणी कोर्ट ने मंदीप पुनिया को 25 हज़ार के मुचलके पर ज़मानत दी है। मनदीप पुनिया को किसान आंदोलन के दौरान अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुनिया पिछले दो दिन से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, 'यहां यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि कथित तौर पर हाथापाई की यह घटना शाम के 6.30 बजे के आसपास की है। जबकि पुलिस ने एफआईआर अगली तारीख पर करीबन 1.21 (A.M.) बजे दर्ज की है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता, पीड़ित और यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शी भी केवल पुलिसकर्मी ही हैं। लिहाज़ा इस बात की संभावना है ही नहीं कि आरोपी व्यक्ति पुलिस अधिकारियों को किसी भी तरह से प्रभावित कर पाए। चूंकि पत्रकार एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, इस लिहाज से आरोपी से किसी तरह की भरपाई नहीं ली जा सकती।'

                                                                                  मनदीप पुनिया बेल आर्डर 
 

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ज़मानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है।

दरअसल मनदीप पुनिया को 30 जनवरी को सिंघु दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मनदीप को SHO से अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि मनदीप ने अपनी गिरफ्तारी से पहले फेसबुक पर लाइव वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे  पुलिस इस पूरे आंदोलन में एकतरफा रवैया अपना रही है।

दिल्ली पुलिस ने मनदीप पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मनदीप बंद सड़क और बैरिकेड की ओर बढ़ रहे थे तब उनको पुलिस ने रोका, लेकिन मनदीप ने SHO के साथ अभद्रता की। पुलिस के मुताबिक मनदीप के पास कोई प्रेस आईडी नहीं थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि मनदीप को गिरफ्तार करने से पहले एक अन्य पत्रकार धर्मेंद्र सिंह को भी कुछ समय के लिए पकड़ा था लेकिन प्रेस आईडी दिखाने पर उन्हें छोड़ दिया गया।