10 फीसदी संक्रमण दर और 60 फीसदी आईसीयू बेड भरने की स्थिति में इलाके को कंटेनमेंट किया जाए घोषित, राज्यों को जारी हुई कोरोना गाइडलाइंस

गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, शादी समारोह में 50 तो अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति, राज्यों के बीच आवाजाही को लेकर कोई रोक नहीं

Publish: Apr 27, 2021, 03:16 AM IST

Photo Courtesy: Hindustan Times
Photo Courtesy: Hindustan Times

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच गृह मंत्रालय ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने तमाम राज्य सरकारों के सचिवों को पत्र लिखकर नई गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए कहा है। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट ज़ोन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। 

केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे इलाकों को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया जा सकता है, जिस इलाके में संक्रमण दर दस फीसदी हो तथा अस्पताल में आईसीयू बेड 60 फीसदी तक भर गए हों। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे इलाकों को प्रशासन कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसी इलाके की कोरोना हिस्ट्री को भी आधार बनाने के लिए कहा गया है। 

गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे इलाकों में 14 दिन तक नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद किसी भी तरह की आवाजाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। इस दौरान सभी तरह की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पाबंदियां होंगी लेकिन शादी के समारोह में 50, वहीं अंत्येष्टि में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। 

कार्यालयों में भी 50 फीसदी कर्मचारियों की छूट दी गई है। वहीं रेल, मेट्रो सहित तमाम परिवहन सेवाओं को 50 फीसदी यात्रियों के साथ संचालित होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही इस दौर में भी लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक नहीं लगाई गई है।