आवासीय अनुमति पर चार मंजिला अस्पताल बनाने का आरोप, भोपाल की फ्रैक्चर हॉस्पिटल के खिलाफ याचिका दायर
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल के मालिकों ने आवासीय निर्माण की अनुमति लेकर कॉमर्शियल अस्पताल खड़ा कर दिया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी इलाके में स्थित फ्रैक्चर हॉस्पिटल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल के मालिकों ने आवासीय निर्माण की अनुमति लेकर कॉमर्शियल अस्पताल खड़ा कर दिया है।
हॉस्पिटल के खिलाफ यह याचिका शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बारी द्वारा दायर की गई है। मामले की सुनवाई 16 जनवरी को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच करेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत वैश्य ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन देकर अस्पताल को गिराने योग्य करार दिया है।
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उन्होंने कहा है कि अस्पताल का निर्माण अनियमित और नियमों के विरुद्ध हुआ है। अस्पताल के मालिकों डॉ. शशांक अग्रवाल, डॉ. कमलेश कुमार वर्मा और डॉ. संदीप शर्मा पर नियमों के उल्लंघन और अनियमित निर्माण के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में शीघ्र सुनवाई हेतु याचिकाकर्ता द्वारा मेंशन मेमो दायर किया गया, जिसके आधार पर अगली सुनवाई की तिथि 16 जनवरी तय की गई है।
याचिका में कहा गया है कि अस्पताल के भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं है। अस्पताल को नगर निगम से पूर्णता प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद भवन में अस्पताल संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पंजीयन जारी कर दिया, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए।