Election Commission: चुनावी हलफनामे पर शरद पवार को आईटी नोटिस, चुनाव आयोग ने कहा, हमने नहीं दिया कोई निर्देश
Sharad Pawar: एनसीपी सुप्रीमो को मिला आयकर विभाग का नोटिस, चुनाव आयोग ने कहा है कि CBDT को आयोग ने नहीं दिया नोटिस देने का निर्देश

मुंबई। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) चीफ शरद पवार को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार (23 सितंबर) को बयान जारी कर इस संबंध में किसी भी प्रकार के निर्देश देने की बात का खंडन किया है। आयोग ने साफ किया है कि उसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को नोटिस जारी करने का निर्देश नहीं दिया है।
दरअसल, पवार ने मंगलवार को कहा था कि आयकर विभाग ने उनसे उनके कुछ चुनावी हलफनामों में स्पष्टीकरण मांगा है। एनसीपी नेता ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा एजेंडे के तहत विपक्षियों को आयकर नोटिस भिजवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मुझे सोमवार को नोटिस मिला है। हमें प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार सभी सदस्यों के बीच हमसे ज्यादा प्यार करती है। चुनाव आयोग के कहने पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। हम इसका जवाब देंगे।'
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मामले पर निर्वाचन आयोग ने मीडिया में चल रही खबरों का हवाला देते हुए अपने बयान में कहा, 'भारत चुनाव आयोग ने पवार को नोटिस जारी करने के लिए सीबीडीटी को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।' बता दें कि पवार ने मंगलवार को मीडिया को उन सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही थी जिसमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले, सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को इस प्रकार के नोटिस भेजे जाने के बारे में पूछा गया।