हेट स्पीच मामले में बढ़ी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें, कर्नाटक पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता पूनावाला को भी नोटिस भेजकर तलब किया है।

Updated: Dec 29, 2022, 12:35 PM IST

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपनी वाचाल प्रवृति के कारण मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। हेट स्पीच मामले में कर्नाटक पुलिस ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मामला सर्वोच्च अदालत में उठाया जाएगा।

दरअसल, बीजेपी की बड़बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक के शिवमोगा में लोगों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काते हुए कहा था कि हिंदुओं को घरों में धारदार हथियार रखना चाहिए, ताकि दुश्मनों के सिर अच्छे से काट सकें। इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में शुमार प्रशांत भूषण ने कहा कि, 'तथ्य यह है कि इस आतंकी आरोपी को रिहा कर दिया गया और सांसद बना दिया गया। अब उसे खुलेआम ऐसा जहर उगलने की इजाजत है। यह इस बात का सबूत है कि देश में कानून का शासन ध्वस्त हो गया है।'

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चौतरफा विरोध के बाद बीजेपी शासित कर्नाटक में प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिवमोगा पुलिस को शिकायत की थी। शहजाद पूनावाला ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताते हुए पुलिस से मांग की है कि प्रज्ञा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A, 153-B, 268, 295-A, 298, 504, 508 के तहत मुकदमा दायर किया जाए।

शिवमोगा पुलिस ने शिकायतकर्ता तहसीन पूनावाला को भी तलब किया है। उधर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि, 'शिवमोगा में मेरे सहयोगियों द्वारा भोपाल से भाजपा सांसद और आदतन अपराधी प्रज्ञा ठाकुर के हालिया घृणास्पद भाषण के ख़िलाफ़ की गई पुलिस शिकायत है। हम पुलिस से कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। यदि पुलिस नजरअंदाज करती है, तो हम अदालतों में याचिका दायर करेंगे।'