मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, शराब घोटाले में 338 करोड़ की लेनदेन को माना संदिग्ध

Manish Sisodia Case: मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि केजरीवाल भी अब जेल जाने वाले हैं।

Updated: Oct 30, 2023, 12:17 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है।

कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर ट्रायल में देर होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आठ महीने पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

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सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं इसलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानूनी सवालों का जवाब सीमित तरीके से दिया गया है। विश्लेषण में सामने आया है कि मामले में कुछ ऐसे पहलू हैं, जो संदिग्ध हैं। कोर्ट ने कहा कि 336 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल साबित हुई है।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा, 'मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है। ये लोग शराब घोटाले और तरह-तरह के घोटाले में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें जमानत नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी गिरफ्तारियां होगी। अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाने वाले हैं।'