मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट की जज ने खुद को केस से किया अलग

मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट की जज ने खुद को इस केस से अलग कर दिया है।

Updated: Apr 26, 2023, 09:00 PM IST

अहमदाबाद। मोदी सरनेम मानहानि केस में बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। दरअसल, उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश में खुद को इस केस से अलग कर लिया है। कांग्रेस नेता की वकील पी एस चंपानेरी ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें मामले को बुधवार को सुनने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन जब यह सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी की वकील वकील पी एस चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद उन्होंने कहा, 'मेरे सामने नहीं'। जज द्वारा सुनवाई से खुद को अलग किए जाने के बाद इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

यह भी पढ़ें: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ख़िलाफ़ अहमदाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल, मेहुल चोकसी को बताया था गुजराती ठग

दरअसल, मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में काग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। न्यायालय के इस फैसले खिलाफ राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब गुजरात हाईकोर्ट की जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है।

राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट की कौन सी बेंच सुनवाई करेगी? इसका फैसला गुरुवार यानी 27 अप्रैल को होने की उम्मीद है। गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई गुरुवार को सुनवाई के लिए कोई बेंच तय कर सकते हैं। माना जा रहा है कि गुरुवार को कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई होने के बाद अगली तारीख भी तय हो सकती है।