SBI ने की 414 करोड़ के घपले की शिकायत

SBI ने चार साल बाद यह शिकायक की है.

Publish: May 10, 2020, 02:38 AM IST

courtesy : Economic Times
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भारतीय स्टेट बैंक ने दिल्ली स्थित बासमती चावल निर्यात फर्म के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके प्रवर्तक, जिन्होंने छह बैंकों के कंसोर्टियम को 414 करोड़ रुपये का धोखा दिया, वे देश से फरार  हैं.

एसबीआई द्वारा एक निरीक्षण के बाद राम देव इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक 2016 से लापता बताए जा रहे हैं. जांच में लगे अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने देश छोड़ने से पहले अपनी अधिकतर संपत्तियां बेच दी थीं. जब SBI को लगा कि उसका बकाया वापस नहीं आएगा, तब उसने सीबीआई को शिकायत दी है.

केंद्रीय एजेंसी ने 28 अप्रैल को मालिकों के नाम के साथ मामला दर्ज किया. इसमें सुरेश कुमार, नरेश कुमार और संगीता के नाम हैं और उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOCs) जारी किए गए हैं. 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश के अनुसार, यह बताया गया कि ये  प्रवर्तक दुबई भाग गए हैं. कंपनी के लोन को 2016 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था. बैंक ने चार साल की देरी के बाद इस साल फरवरी में एजेंसी को शिकायत दर्ज की.

एक विशेष ऑडिट में पता चला है कि उधारकर्ताओं ने खातों में गड़बड़ी कर, बैलेंस शीट को ठग लिया और बैंक धन की लागत पर गैरकानूनी तरीके से हासिल करने के लिए संयंत्र और मशीनरी को अनधिकृत रूप से हटाया है. एसबीआई से बैंकों का एक्सपोजर 414 करोड़ रुपये से 173 करोड़ रुपये, केनरा बैंक का 76 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 64 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 51 करोड़ रुपये, कॉर्पोरेशन बैंक का 36 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक का 12 करोड़ रुपये है.

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सीबीआई ने अब कंपनी, इसके डायरेक्टर नरेश कुमार, सुरेश कुमार, संगीता और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी समेत कई आरोप हैं.

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पास मौजूद दस्तावेजों से पता चला है कि मुस्सदी लाल कृष्णा लाल नामक कंपनी की डिफॉल्टर होने के बाद रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड को ट्रिब्यूनल में लाया गया था. ट्रिब्यूनल ने रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के तीनों निदेशकों को तीन बार नोटिस भेजा, लेकिन उनका पता नहीं चला. दिसंबर, 2018 में ट्रिब्यूनल को जानकारी दी गई कि आरोपी दुबई भाग गए हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता.