चुनाव चिन्ह के मामले में बुधवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शिंदे गुट ने भी SC में दाखिल की कैविएट

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की है

Updated: Feb 21, 2023, 06:21 AM IST

नई दिल्ली। चुनाव चिन्ह छीने जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पक्ष सुनने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। 

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे। आज उच्चतम न्यायालय को उन्होंने महाराष्ट्र की स्थिति से अवगत कराते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर जल्द स्टे लगाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर जल्द स्टे नहीं लगाया गया तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बैंक खाते भी छीन लिए जाएंगे। कार्यालय पर शिंदे गुट ने कब्ज़ा जमा लिया है जबकि चुनाव आयोग का निर्णय सिर्फ विधानसभा के 33 सदस्यों पर ही आधारित है।

दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे वाले गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार उनका पक्ष सुन लेने की अपील की है। 

बीते शुक्रवार चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिए जाने के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यालयों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं विधानसभा के भीतर शिवसेना का कार्यालय भी एकनाथ शिंदे गुट वालों ने हथिया लिया है। 

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा था निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बकायदा चुनावों के ज़रिए होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भंग करने की मांग भी की थी। पूर्व सीएम ने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा और उसके बाद देश में अराजकता फैल जाएगी।