वरवर राव को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत, मेडिकल आधार पर मिली बेल

वरवर राव को ज़मानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में ही रहने को कहा, ट्रायल के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने की भी हिदायत

Updated: Feb 22, 2021, 07:37 AM IST

Photo Courtesy: The Indian Express
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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेलुगू के बुजुर्ग कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें यह जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है। भीमा कोरेगांव केस के सिलसिले में गिरफ्तार करके जेल में रखे गए वरवर राव फिलहाल मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। 82 साल के वरवर राव को खराब सेहत की वजह से 6 महीने के लिए जमानत दी गई है।

तेलुगू के बड़े कवि वरवर राव को नवंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वे लगातार जेल में ही हैं। इसी दौरान पिछले साल जुलाई में उन्हें कोरोना इंफेक्शन भी हो गया था। जिसके बाद से उनकी सेहत लगातार खराब चल रही है। बेहद बीमार पड़ने के बाद पहले तो उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हालात और बिगड़ने पर उन्हें नानावटी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। लगातार बिगड़ती तबीयत के कारण वरवर राव के परिवार ने कोर्ट से उन्हें मेडिकल आधार पर ज़मानत देने की मांग की थी।

वरवर राव को जमानत देने का फैसला आज बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने सुनाया। दो सदस्यीय खंडपीठ ने वरवर राव को सशर्त ज़मानत देने का आदेश देते हुए कहा कि इंसानियत के आधार पर यह जमानत देने के लिए बिलकुल फिट केस है। मामले का ट्रायल पूरा होने तक उन्हें मुंबई में ही रहना होगा। साथ ही वे मुंबई में किस स्थान पर रह रहे हैं, इस बात की जानकारी भी पुलिस को मुहैया करानी होगी। कोर्ट ने वरवर राव को मामले की सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए भी कहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वरवर राव व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से राहत की मांग कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि वे नजदीकी पुलिस स्टेशन में वीडियो कॉल के जरिए अपनी उपस्थिति की जानकारी दे सकते हैं।