जानिए कैसे लागू होगा unlock 1

लॉक डाउन 4.0 का आज अंतिम दिन, अनलॉक की प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी। यानी देश को तीन चरणों में खोला जाएगा।

Publish: Jun 01, 2020, 02:00 AM IST

Photo courtesy : rajRas
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केंद्र सरकार ने लॉक डाउन के चार चरणों के बाद देश को अनलॉक करने का फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 30 जून तक के लिए तमाम गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया अनलॉक का फैसला कंटेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं होगा। कंटेनमेंट ज़ोन में पहले की तरह ही संपूर्ण लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट ज़ोन के अलावा बफर ज़ोन बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं, और उनमें गतिविधियां होंगी या नहीं इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। बफर ज़ोन का अर्थ ऐसे इलाकों से हैं जहां कोरोना के फैलने की आशंका है।

गौरतलब है कि लॉक डाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश को अब अनलॉक करने का फैसला लिया है। अनलॉक की प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी। यानी देश को तीन चरणों में चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

पहले चरण में, एक जून से सभी बाजारों को खोला जाएगा तो वहीं इसके बाद 8 जून से सभी धर्मस्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों को खोले जाने की बात है। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार शैक्षिक संस्थानों और बच्चों के माता - पिता की रजामंदी के बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगी। हालांकि स्कूल खोले जाने को लेकर मुहर जुलाई में ही लगेगी। तीसरे चरण में, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, सिनेमा हॉल, जिम स्विमिंग पूल इत्यादि खोले जाने के निर्देश हैं। तीसरे चरण में ही राजनीतिक रैलियों, स्पोर्ट्स इवेंट, धार्मिक व अन्य समारोह की अनुमति देने की बात है।हालंकि अभी इन्हे शुरू करने की तारीख तय नहीं की गई है। इनको हालातों का आंकलन करने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक शादी समरोह में 50 से ज़्यादा लोगों के सम्मलीत होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो वहीं अंत्येष्टि में 20 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे। इसके साथ ही तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पर पूरे देश भर में प्रतिबंध जारी रहेंगे। देश भर में 30 जून तक रात्रि के नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। पहले शाम के सात बजे से सुबह के सात बजे तक घर से बाहर निकलने की पाबन्दी थी लेकिन अब इसमें समय की छूट दी गई है। हालंकि लोग ज़रूरी सेवाओं के लिए रात के नौ बजे के बाद भी निकल सकेंगे।

राज्यों में आवाजाही की छूट, दफ्तरों में थर्मल स्क्रीनिंग

लॉक डाउन के चौथे फेज तक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन अब इस प्रतिबंध को भी हटा लिया गया है। अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को पहले इसके लिए परमिट या ई पास की जरूरत होती थी। अब इस व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया गया है। अनलॉक -1 के दौरान राज्य सरकार अपने हिसाब से कड़ाई बरत सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को पूरी छूट दी गई है।

दफ्तरों को भी खुलने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन तमाम दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। तो वहीं दफ्तरों में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल में लाने की नसीहत दी गई है।