बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भपात की दवा बेचने पर होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश

MPT एक्ट 2002 के मुताबिक बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भपात की दवा नहीं बेची जा सकती। ऐसा करते पाए जाने पर 2 से 7 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।

Updated: Apr 25, 2023, 08:42 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में गर्भपात की दवाएं धड्डल्ले से बेचे जा रहे हैं। भ्रूण हत्या की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभूराम चौधरी ने बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भपात की दवा बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मध्‍य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को मंत्रालय में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) के राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक ले रहे थे। इस दौरान चौधरी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और औषधि प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में डाक्टर के पर्चे के बिना गर्भपात की दवाएं बेचने वाले दवा व‍िक्रेताओं पर कार्रवाई करें।

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इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने मध्‍य प्रदेश के उन जिलों में सोनोग्राफी केंद्रों पर कड़ाई से नजर रखने को कहा है, जहां शिशु लिंगानुपात कम है।
दरअसल, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि मेडिकल स्टोर पर धड़ल्ले से गर्भपात के लिए एमटीपी किट बेची जा रही है। गर्भपात के लिए एमटीपी किट उपयोग करने वाली महिलाओं में साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आसानी से किट उपलब्ध हो जाने की वजह से कन्या भ्रूण हत्या भी हो रही है।

एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) एक्ट 2002 के मुताबिक बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भपात की दवा नहीं बेची जा सकती। ऐसा करते पाए जाने पर 2 से 7 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।