भोपाल-इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश जारी
जबलपुर में भी बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला कलेक्टर ने इसका आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से आदेश को पूरे जिले में लागू किया है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से बगैर हेलमेट साथ ही आईएसआई मार्क के बिना पाए गए वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के निर्देष जारी किए है।
जबलपुर। मध्य प्रदेश में भोपाल और इन्दौर में बिना हेलमेट पेट्रोल देने का आदेश लागू हो चुका है। हालांकि लोग पंप पर पहुंचते ही इधर-उधर कर हेलमेट की जुगाड़ में लग जाते है। और दूसरे लोगों के हेलमेट पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। वहीं अब दोनों शहरों के बाद जबलपुर में भी बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला कलेक्टर ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से आदेश को पूरे जिले में लागू किया है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से बगैर हेलमेट साथ ही आईएसआई मार्क के बिना पाए गए वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के निर्देष जारी किए है। नियम तोड़ने वाले पंप संचालको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इससे लोगों में खुद के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और जो लोग बिल्कुल हेलमेट नहीं पहनते उनकी भी आदत बनना शुरू होगी।
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बता दें बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर शहर में दो-पहिया वाहन में हेलमेट की अनिवार्यता जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि हेलमेट पहनने से इसके आंकड़े और मौतों में कमी आएगी। पुलिस ने इस संबंध में कहा कि शुरूआत में उनकी पहली प्रथमिकता लोगों को जागरूक करना, अगर लोग इस आदेश का पालन नहीं करते तो दण्डातम कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा कि उनके लिए मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है।




