सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अमूमन सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, जिस वजह से जनता का सरकारी मशीनरी से विश्वास उठ सकता है, वहीं ऐसी सूचनाओं के कारण जनता में भय का माहौल भी उत्पन्न हो सकता है

Publish: Apr 14, 2021, 03:24 AM IST

Photo Courtesy: Freepress journal
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भोपाल। प्रदेश के साथ साथ कोरोना के संकट काल से जूझ रही राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक आदेश जारी किया है। लवानिया के आदेश के मुताबिक अब शहर में कोई व्यक्ति तथ्यों की पुष्टि किए बगैर अगर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ ज़िला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत व प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल कलेक्टर ने चार बिंदुओं में आदेश जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पद कोई ऐसी भ्रामक खबर, वीडियो, ऑडियो, फोटो, मीम इत्यादि न ही स्वयं भेजेंगे और न ही कहीं और शेयर करेंगे। ऐसे तथ्य जो असत्य हों तथा उसके तथ्य की पुष्टि नहीं की गई हो। जो किसी समुदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण हो। जो आम जनमानस में पैनिक या भय की स्थिति पैदा करे, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करने वाले व्यक्तियों तथा समूह पर कार्रवाई की जाएगी। 

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया गलत खबरें व झूठे संदेश फैलाए जा रहे हैं। जिस वजह से जनता में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन तरह की सूचनाओं से सरकारी मशीनरी के प्रति उत्तेजना भड़काने का भी प्रयास किया जाता है।