MP में 1 अप्रैल से कलेक्टर किसी पर भी लगा सकेंगे NSA, चुनाव से पहले बढ़ी कलेक्टरों की शक्तियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इनपुट के चलते कलेक्टरों को शक्तियां बढ़ गई है। गृह विभाग ने कलेक्टरों को NSA लगाने का अधिकार दिया है।

Updated: Mar 07, 2024, 04:36 PM IST

भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है। अब कलेक्टर किसी के खिलाफ भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इनपुट के बीच जिला कलेक्टरों को NSA लगाने का अधिकार दिया गया है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस ने चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की आशंका जताई है। एहतियातन गृह विभाग ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिए हैं। प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर अपराधियों पर NSA लगाया जाएगा। कलेक्टरों के पास यह अधिकार 1 अप्रैल से लेकर जून 2024 तक रहेगा।

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा सख्त कानून है जिसमें सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं। यदि सरकार को लगता है कि किसी भी व्यक्ति को देशहित में गिरफ्तार करने के की आवश्यकता है तो उसे बिना जमानत तीन महीने के लिए जेल में डाला जा सकता है और इसे 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अब चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश में यह अधिकार कलेक्टरों को भी मिल गई है।

इधर, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिलों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने चुनाव से पहले अवैध धन, शराब और हथियारों पर सख्त होने के लिए कहा है। इसके अलावा आयोग ने जिला सीमा में बने वेयर हाउस की भी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।